सुकरौली नगर पंचायत अध्यक्ष राजनेति सहित तीन पर मुकदमा दर्ज - Yugandhar Times

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Thursday, July 18, 2024

सुकरौली नगर पंचायत अध्यक्ष राजनेति सहित तीन पर मुकदमा दर्ज

🔵दलित महिला के तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा 

🔴कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 406, 304 के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 3(1) (द), 3(1) (ध), 3(2) (भ) के तहत दर्ज किया है मुकदमा 

🔵युगान्धर टाइम्स व्यूरो 

कुशीनगर । जनपद के सुकरौली नगर पंचायत अध्यक्ष राजनेति कश्यप सहित तीन लोगों के खिलाफ हाटा कोतवाली में एफआइआर दर्ज की गई। इसमें मारपीट, गाली-गलौच तथा अनुसूचित एंव अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में  केस दर्ज किया गया है। हाटा कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई  अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र की दलित महिला के तहरीर पर की है।

जिले के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम पकड़ी निवासनी इमीरिती देवी पत्नी स्व० जयगोविन्द प्रसाद द्वारा हाटा कोतवाली पुलिस को दिये गये तहरीर में कहा गया है कि वह अत्यंत  गरीब व अनुसूचित जाति की महिला है। अपने परिवार की जरुरत के लिये वह अपनी जमीन बेचने हेतु खरीददार तलाश रही थी। इस दरम्यान हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली नगर पंचायत निवासी रामप्रवेश गुप्ता पुत्र इन्ददेव गुप्ता  उनसे मिले और बोले कि वह जमीन बेचवा देगे। 

🔴 रामप्रवेश ने नही दिया 75 हजार

इमीरिती देवी के तहरीर पर हाटा कोतवाली में दर्ज मुकदमा में कहा गया है कि रामप्रवेश गुप्ता ने गोरखपुर जनपद के  झगहा थाना के क्षेत्र के निवासी मोतीराम अड्डा विजय कुमार कन्नौजिया पुत्र भागवत नाम से जमीन बेचवा दिया और उस जमीन का रामप्रवेश गुप्ता ने 75 हजार रुपये यह कहकर अपने पास रख लिया कि चलो सुकरौली दे देगे। महिला ने कहा है कि जब वह सुकरौली पहुँचकर रामप्रवेश से अपना बकाया 75 हजार रुपये की मांग की गयी तो वह अपने को उच्च जाति का शक्ति सम्पन्नता का रौब दिखाते हुए पैसा देने से इंकार कर दिया और अपमानजनक ढंग से जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग कर  माँ-बहन की भद्दी भद्दी गाली दी और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। 

🔴रामप्रवेश का साथी ने हडप लिया है दूकान का पैसा

दर्ज एफआईआर मे पीड़िता ने कहा है कि रामप्रवेश का साथी  विशुनपुर उर्फ ठूठी निवासी राजू कश्यप पुत्र सीताराम जो उच्च जाति का ही धोखेबाज आदमी है और प्रार्थिनी के परिवार को अनुसूचित जाति का गरीब समझकर अपनी जमीन में दुकान खुलवाने के लिये बहला फुसलाकर मेरे पति जयगोविन्द एंव सुरेश भारती पुत्र स्व० डगरु प्रसाद से अपनी जमीन में कार्य  करवाया जिसमें 75 हजार 400 रुपये खर्च हुआ। इसके बाद राजू अपने गुण्डई के बल पर मेरे पति एंव सुरेश को अनुसूचित जाति का गरीब मजदूर समझकर माँ-बहन की भद्दी - भद्दी गाली देकर जबरन दुकान से भगा दिया और दुबारा दूकान पर आने पर जान से मारने की धमकी दी। पीडिता इमीरिती देवी ने आरोप लगाया है कि राजू कश्यप, सुकरौली नगर पंचायत अध्यक्ष राजनेति कश्यप के प्रबल सहयोग व समर्थन पाकर उनके द्वारा दुकान में लगाये गये 75 हजार 400 रुपये को हड़प लिया गया है। दिनांक 1 अगस्त-2023 की सुबह  तकरीबन 11.00 बजे जब वह सुकरौली जा रही थी। कि तभी देवतहाँ व सुकरौली के बीच में राजू कश्यप ने उन्हे रास्ते मे रोककर मारा पीटा था जिसका उन्होंने देवतहाँ सीएचसी मेडिकल कराया गया था। महिला ने कहा है कि इस मामले को लेकर उनके पति जयगोविन्द प्रसाद ने पत्र के माध्यम से शासन प्रशासन एंव उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त लोगो के खिलाफ  कार्यवाही करने की गुहार लगायी थी। 

🔴आरोपियों की पिटाई से पति बिगडी तबीयत हुई मौत

इमीरिती देवी द्वारा दिये गये तहरीर पर दर्ज हुए एफआईआर मे पीड़िता ने कहा है कि पूर्व मे उक्त आरोपियों ने उनके पति को बेरहमी से मारा पीटा था जिससे उनके पति को अन्धरुनी चोटे लगी थी। इस घटना को हाटा कोतवाली के सुकरौली पुलिस चौकी पर 15 जुलाई को दोनो पक्षों को बुलाया गया था, जहा रामप्रवेश गुप्ता और राजू कश्यप द्वारा पैसे न देने की बात कहे जाने कारण  पूर्व में लगी अन्धरुनी चोटो से मेरे पति जयगोविन्द प्रसाद का तबियत बहुत बिगड गया। वहा मौजूद पुलिस व अन्य लोगो के सहयोग से पति को सुकरौली सरकारी अस्पताल पर ले जाया गया जहाँ पर डाक्टर ने उन्हे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मृतक पति के शव का  पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम भी तत्काल कराया था। महिला ने रामप्रवेश गुप्ता, राजू कश्यप व राजनेति कश्यप पर अपने पति जयगोविन्द प्रसाद की मौत का जिम्मेदार ठहराया है।

🔴 इन धाराओं मे दर्ज है मुकदमा

पीडिता इमीरिती देवी के तहरीर पर हाटा कोतवाली पुलिस ने रामप्रवेश गुप्ता पुत्र इन्द्रदेव गुप्ता, विजय कुमार कन्नौजिया पुत्र भागवत व राजनेति कश्यप नगर पंचायत अध्यक्ष सुकरौली के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 406, 304 के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 3(1) (द), 3(1) (ध), 3(2) (भ) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 



 

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