🔴चीनी मिल द्वारा संचालित क्रयकेन्द्र पर घटतौली का मामला
🔵 डीएम ने निर्देश पर डीसीओ ने दर्ज करायी कसया थाने मे प्राथमिकी
🔴रामकोला पंजाब चीनी मिल के अध्यासी यशराज सिंह, उप महाप्रबन्धक (गन्ना) सतीश बालियान, वरिष्ठ गन्ना प्रबन्धक नरेन्द्र कुमार फोगाट, प्रभारी ईडीपी अनीश रन्जन तथा चीनी मिल के तौल लिपिक राजन सिंह पर दर्ज हुआ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा
🔵 युगान्धर टाइम्स व्यूरो
कुशीनगर । जनपद के रामकोला स्थित त्रिवेणी इंजीनियरिंग ग्रूप चीनी मिल द्वारा संचालित क्रयकेन्द्र पर घटतौली की पुष्टि के बाद जिला गन्ना अधिकारी ने चीनी मिल के उप महाप्रबंधक, वरिष्ठ गन्ना प्रबन्धक व तौल लिपिक सहित पांच जिम्मेदारो के खिलाफ कसया थाने मे मुकदमा दर्ज करायी है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर की गयी है।
काबिलेजिक्र है कि जनपद मे चीनी मिलों द्वारा मिल गेट व वाहृय क्रयकेन्द्रों पर की जा रही गन्ने की खरीदारी के दौरान घटतौली की लगातार मिल रही शिकायतों को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने गंभीरता से लेते हुए क्रयकेन्द्रों पर निगरानी रखते हुए अभियान चलाने व जांचकर कार्रवाई करने का निर्देश विभाग को दिया है। इसी कडी में बीते मंगलवार को नये साल के दुसरे दिन चीनी मिल रामकोला (पी.) द्वारा संचालित क्रयकेन्द्र खरदेवा का गन्ना विकास निरीक्षक व सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति रामकोला देवेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा निरीक्षण किया गया,जहा खरदेवा केन्द्र पर 45 किलो गन्ना की घटतौली पायी गयी। डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए रामकोला चीनी मिल के जिम्मेदारो खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन मे जिला गन्ना अधिकारी द्वारा शुक्रवार को रामकोला पंजाब चीनी मिल के अध्यासी यशराज सिंह, उप महाप्रबन्धक (गन्ना) सतीश बालियान, वरिष्ठ गन्ना प्रबन्धक नरेन्द्र कुमार फोगाट, प्रभारी ईडीपी अनीश रन्जन तथा चीनी मिल के तौल लिपिक राजन सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कसया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। गन्ना अधिकारी का कहना है कि घटतौली किसी भी सूरत मे बर्दाश्त नही की जायेगी। इस मामले मे जिलाधिकारी का रुख कडा है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जिले मे चीनी मिल व क्रयकेन्द्रों पर घटतौली व अन्य किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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