🔵चारो आरोपियों को कारावास के 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की भी
🔴वर्ष 1994 से तत्कालीन बीडीओ पर हत्या के प्रयास का चल रहा था मुकदमा
🔵युगान्धर टाइम्स व्यूरो
कुशीनगर। तकरीबन ढाई दशक पूर्व जनपद के विशुनपुरा विकास खण्ड के बीडीओ पर प्राणघातक हमला के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे ओम प्रकाश गुप्ता सहित चार लोगों को एडीजे कोर्ट ने तीन-तीन साल के कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस मामले में आरोपी रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामधारी गुप्ता की मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता महेंद्र गोविंद राव द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मुकदमे के वादी विशुनपुरा ब्लॉक के तत्कालीन बीडीओ रामजनक राम ने विशुनपुरा थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 22 सितंबर वर्ष 1994 को सुबह 9:55 बजे उनके आवास पर तत्कालीन ब्लाॅक प्रमुख रामधारी गुप्ता और उनके पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता 150 गोलबंद बदमाशों के साथ पहुंचे थे, जो शराब के नशे में धुत्त थे। आरोप था कि आवास में घुसकर बीडीओ को गाली देते हुए प्राणघातक हमला कर किए। खण्ड विकास अधिकारी ने इसकी सूचना तत्कालीन डीएम और सीडीओ को दिए थे। इसे बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के लिए जटहां बाजार के तत्कालीन थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मारपीट, धमकी देने सहित अन्य आरोपों के साथ-साथ एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी रामधारी गुप्ता, उनके पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता, सहयोगी उमाशंकर मिश्र, नंदलाल और सुभाष निवासी बबुइया कोतवाली पडरौना के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मुकदमे में मंगलवार को सजा सुनाई गई। रामधारी गुप्ता की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों के बारे में सुनवाई हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट कुशीनगर सुनील कुमार यादव ने साक्ष्यों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्तों को तीन-तीन साल कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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