महामहिम हाजिर हो, एसडीएम बदायूं ने जारी किया समन - Yugandhar Times

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Saturday, October 28, 2023

महामहिम हाजिर हो, एसडीएम बदायूं ने जारी किया समन

🔵 राजभवन मे मचा हडकंप 

🔴 राज्यपाल के विशेष सचिव ने डीएम को जारी किया पत्र 

🔵जमीन विवाद के मामले में एक शख्‍स ने गवर्नर को पक्षकार बनाया है

युगान्धर टाइम्स व्यूरो 

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के बदायूं में सदर तहसील के एसडीएम ने राज्यपाल के नाम समन जारी कर उन्हें हाजिर होने का आदेश दे दिया, जब समन लखनऊ स्थित राजभवन पहुंचा तो हड़कंप मच गया। राज्यपाल सचिवालय ने बदायूं के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई। साथ ही एसडीएम को चेतावनी देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इस पत्र में लिखा गया कि संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ कोई समन या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है. फिर भी एसडीएम ने विधि-व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करते हुए राज्यपाल के नाम समन जारी कर 18 अक्टूबर को एसडीएम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर होने का आदेश दे दिया।

🔴 एक नजर पूरे  मामले पर 

बदायूं के ग्राम लोड़ा बहेड़ी निवासी चंद्रहास ने सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक कोर्ट में विपक्षी पक्षकार के रूप में लेखराज, पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारी व राज्यपाल को पक्षकार बनाते हुए बाद दायर किया था। एसडीएम न्यायालय में दायर याचिका के मुताबिक, चंद्रहास की चाची कटोरी देवी की संपत्ति उनके एक रिश्तेदार ने अपने नाम दर्ज करा ली है. इसके बाद उसको लेखराज के नाम बेच दी. कुछ दिन बाद बदायूं बाईपास स्थित ग्राम बहेड़ी के समीप उक्त जमीन का कुछ हिस्सा शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया. उस संपत्ति के अधिग्रहण होने के बाद लेखराज को शासन से करीब 12 लाख रुपये की धनराशि मुआवजे के रूप में मिली.जिसकी जानकारी होने के बाद कटोरी देवी के भतीजे चंद्रहास ने सदर तहसील के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर कर दी. इस याचिका पर एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार की कोर्ट से लेखराज एव प्रदेश के राज्यपाल को 07 अक्टूबर को धारा 144 राज्य संहिता के तहत एक समन जारी किया गया, जो 10 अक्टूबर को राजभवन पहुंचा. इस समन में राज्यपाल को 18 अक्टूबर को एसडीएम न्यायिक कोर्ट में हाजिर होने और अपना पक्ष रखने को कहा गया।

🔴राज्यपाल के विशेष सचिव ने जताई आपत्ति

एसडीएम द्वारा जारी किये गये समन पर राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह द्वारा 16 अक्टूबर को डीएम बदायूं को पत्र लिखा. पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ कोई समन या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता. राज्यपाल के सचिव ने संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन मानते हुए एसडीएम के समन पर घोर आपत्ति दर्ज कराई. सचिव ने डीएम बदायूं से हस्तक्षेप कर नियमानुसार पक्ष रखने व नोटिस जारी करने वाले के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

🔴 डीएम बदायूं बोले

बदायूं के जिलाधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि विशेष सचिव का पत्र आते ही समन निरस्त करा दिया गया है। एसडीएम (न्यायिक) को चेतावनी दी गई कि इस तरह की पुनरावृत्ति न होने पाए। राजस्व विभाग के सभी एसडीएम, तहसीलदारों को भी सचेत किया गया है कि इस प्रकरण से सबक लें। आंख बंद कर किसी आदेश पर हस्ताक्षर न करें। कहीं कोई शंका हो तो वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श लेकर निर्णय लें। 



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