🔴 युगान्धर टाइम्स व्यूरो
कुशीनगर ।राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चन्द्र सिंह शनिवार को कुशीनगर मे थे। वह कलेक्ट्रेट सभागार में जन सूचना के अधिकार कानून के तहत प्रकरणों की सुनवाई करते हुए विभिन्न विभागों के जहां दस अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाया वही आये कुल 156 मामलों मे से मौके पर 100 मामलों का निस्तारण किया। इस दौरान आयुक्त ने जन सूचना अधिकार कानून के तहत निर्धारित समय के भीतर सूचना देने का निर्देश दिया।
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि वादी द्वारा मांगी गई सूचना देने में अधिकारी वही भाव रखें जो यदि खुद के द्वारा इस अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना की प्राप्ति की अपेक्षा में रखते है। उन्होंने आरटीआई का उद्देश्य बताते कहा कि सद्भावनापूर्वक सूचना दी जानी चाहिए। उन्होनें कहा अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम की मूलभूत जानकारी रखने का निर्देश देते हुए कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं के संदर्भ में लोकहित को प्राथमिकता दे तथा सूचनाओं को प्रदान करने में अनावश्यक विलंब न करे। उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में पूरी जानकारी मसलन सूचना कब प्राप्त हुई, सूचना का विषय, सूचना की स्थिति आदि के संदर्भ में पूरी जानकारी एक पंजिका में अंकित की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान आयुक्त ने शेष बचे 56 मामलो के निस्तारण के लिए अगली तारीख दी गयी।
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