🔴 युगान्धर टाइम्स व्यूरो
कुशीनगर । पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत सफाईकर्मी मंजू देवी को आखिरकार अपनी नौकरी से हाथ धोना ही पडा। फर्जी अंक पत्र व टीसी लगाकर नौकरी हासिल करने वाली सफाईकर्मी मंजू देवी जांच मे फर्जी पाये जाने के बाद इधर-उधर से जुगाड़ लगाकर काफी दिनो तक बची रही लेकिन जब युगान्धर टाइम्स ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया तो डीपीआरओ अभय कुमार यादव ने मंजू देवी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हे बर्खास्त कर दिया है। मंजू देवी के अंक पत्र व टीसी की जांच बीएसए द्वारा की गई थी जिसमे आरोप सही पाये जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
काबिलेगौर है कि जनपद के हाटा विकास अन्तर्गत ग्राम पंचायत घोरटप मे सफाईकर्मी के पद पर तैनात मंजू देवी के अंक पत्र, व जन्म प्रमाणपत्र फर्जी होने का दावा करते हुए देवरिया निवासी अधिवक्ता मोहम्मद अरशद ने मंजू देवी के खिलाफ निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ को शिकायत करते हुए प्रकरण की जांच कराकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इसको गंभीरता से लेते हुए शासन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर को मंजू देवी का अंक पत्र व जन्म प्रमाणपत्र जांच करने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन मे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रकरण की जांच की तो आरोप सही पाया गया। बीएसए ने पत्र संख्या - 9826 दिनांक - 5 सितंबर - 2022 को प्रेषित रिपोर्ट मे कहा है कि प्रधानाध्यापक छोटे लाल द्वारा संलग्न मंजू देवी के अंकपत्र व टीसी को कूटरचित व फर्जी बताया गया है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि मंजू देवी पुत्री नथुनी प्रसाद कभी भी इस विद्यालय मे शिक्षा ग्रहण नही की है। इसके बाद डीपीआरओ कार्यालय द्वारा मंजू देवी को क्रमशः तीन आरोप पत्र जारी किया गया जिसमे शासन के सभी पत्रों का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी रामकोला की आख्या पत्रांक - 242/2022-23 दिनांक - 31/8/2022 एंव प्रधानाध्यापक बरवा महदेवा के लिखित कथन से यह स्पष्ट है कि मंजू देवी पुत्री नथूनी प्रसाद पत्नी स्व. चंद्र देव द्वारा प्रस्तुत अंक पत्र व टीसी पूर्णतः फर्जी व कूटरचित है।
🔴 दो नोटिस के बाद भी नही दिया जबाबडीपीआरओ द्वारा मंजू देवी को दिये गये प्रथम नोटिस दिनांक - 13/9/2022 मे कहा गया है कि उक्त आरोप मे आपको क्यो न बर्खास्त करते हुए एफआईआर दर्ज करा दी जाये। लिहाजा पन्द्रह दिनो के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। बताया जाता है कि मंजू देवी द्वारा प्रथम नोटिस का जबाव नही दिये जाने पर दिनांक - 17/10/2022 को डीपीआरओ कार्यालय ने मंजू देवी को दुसरा आरोप पत्र देते हुए सात दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। इसके बावजूद भी मंजू देवी ने कोई जबाब नही दिया। बताया जाता है कि फर्जी तरीके से नौकरी हथियाने वाली मंजू देवी अपनी नौकरी बचाने के लिए इधर-उधर जुगाड़ लगाती रही है। यही वजह है कि दुसरे नोटिस दिये जाने के एक माह बाद भी डीपीआरओ द्वारा मंजू देवी के खिलाफ कोई कार्रवाई नही किया गया। इसके बाद युगान्धर टाइम्स व लखनऊ से प्रकाशित अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। नतीजतन 25 नवम्बर को डीपीआरओ ने मंजू देवी को तीसरा और अंतिम आरोप पत्र जारी करते हुए 29 नवम्बर को कार्यालय मे उपस्थित होकर साक्ष्य के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करने की चेतावनी दी।
🔵तथ्यहीन, मनगढत और निराधार साक्ष्यडीपीआरओ अभय कुमार यादव द्वारा पत्रांक संख्या 2721/पंचायत - 7/स्था स. क. / 2022 - 23 दिनांक- 6 दिसंबर - 22 के आदेश मे कहा गया है कि सफाईकर्मी मंजू देवी ने तथ्यहीन, मनगढत और निराधार उत्तरालेख अपने पक्ष मे प्रस्तुत किया, जिसका अपर जिला पंचायती राज अधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरांत प्रस्तुत की गयी आख्या के आधार पर मंजू देवी पत्नी स्व. चन्द्रदेव निवासी ग्राम पंचायत थरूआडीह पोस्ट हाटा जनपद कुशीनगर/ तैनाती विकास खण्ड हाटा को सफाईकर्मी के पद से बर्खास्त /सेवा समाप्त किया जाता है।
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