🔴सरकारी अभिलेख में पूर्व की भांति दर्ज होगा पोखरी का जमीन
🔴 युगान्धर टाइम्स व्यूरो
कुशीनगर। दबंगों द्वारा लेखपाल के मिलीभगत से सरकारी अभिलेखो में फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराकर पक्का निर्माण कराये जाने के मामले मे उपजिलाधिकारी कोर्ट ने पूर्व की भांति पोखरी के जमीन को सरकारी अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला जनपद के हाटा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिरसिया का है।
काबिलेगौर है कि ग्राम पंचायत सिरसिया निवासी जगत साहनी पुत्र मूरत ने उप जिलाधिकारी न्यायालय हाटा में पांच वर्ष पूर्व एक वाद दाखिल किया था, जिसमें ग्राम सभा के दो पोखरी पर गांव के ही चिंतामणि पुत्र पृथ्वी, मुन्नी देवी पत्नी सूर्यभान, विमला देवी पत्नी रमाशंकर, ममता देवी पत्नी रविंदर आदि लोगों ने पोखरी की जमीन पर कुछ वर्ष पूर्व अवैध कब्जा कर सरकारी अभिलेख में फर्जी तरीके से अपना नाम दर्ज कराकर पक्का मकान बना लिया गया है। जिसके सापेक्ष तहसीलदार हाटा ने 31 अगस्त 2017 को जांच करते हुए अपना साक्ष्य एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया था। बीते 18 नवम्बर 2022 को पोखरी के जमीन पर कब्जा करने का मामला सिद्ध होने पर एसडीएम कोर्ट ने उक्त वाद को खारिज करते हुए पुनः पोखरी के जमीम को पूर्व की भांति सरकारी अभिलेख में दर्ज करने का निर्देश दे दिया। वर्तमान प्रधान नवरंग सिंह की माने तो पोखरी के कुछ जमीनों को वर्ष 2001 व 2011 में अवैध तरीके से दर्ज कर मकान बनाया गया है।
🔴 पोखरे पर बने पक्के मकान पर चलेगा बल्डोजर- एसडीएम
उप जिलाधिकारी हाटा वरुण पांडेय ने कहा कि ग्राम सभा सिरसिया में दो पोखरी के जमीन पर कछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से अवैध कब्जा कर पक्का मकान बना लिया गया है, जो नियम विरुद्ध है। इस मामले में अवैध कब्जा को लेकर गांव के ही एक व्यक्ति ने वाद दाखिल किया था, जिसका निस्तारण हो गया है। जांच में पोखरी पर अवैध कब्जा व पक्का मकान बनाने का मामला सिद्ध हो गया है। जल्द ही दोनो पोखरी पर बने पक्के मकान को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया जायेगा।
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