🔴 युगान्धर टाइम्स व्यूरो
कुशीनगर । जिला सूचना अधिकारी कृष्ण कुमार द्वारा मनमानी तरीके से अपने चहेतों को लाखो रुपये का विज्ञापन वितरण किये जाने को लेकर पत्रकारो मे आक्रोश व्याप्त है। पत्रकारो ने श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के महासचिव संजय चाणक्य की अध्यक्षता मे बैठक कर जहा जिला सूचना अधिकारी के कार्य प्रणाली की निंदा प्रस्ताव पारित किया है वही जन सूचना अधिकार कानून के तहत मनमाने तरीके से लाखो रुपये के वितरित किये गये विज्ञापन के संबंध मे जिला सूचना अधिकारी से सात विन्दुओं पर सूचना मागी है।
काबिलेगौर है कि लखनऊ से प्रकाशित एक दैनिक अखबार के जिला प्रभारी ने जन सूचना अधिकार कानून के विभिन्न धाराओं तहत जिला सूचना अधिकारी कृष्ण कुमार से सांत विन्दुओं पर सूचना मागी है। मांगी गई सूचना जनपद के विभिन्न नगर पंचायत व नगर पालिका के वार्डों के परिसीमन /सीमा विस्तार से संबंधित विज्ञापन किन-किन समाचार पत्रों मे किसके निर्देश पर प्रकाशित किया गया है और उक्त विज्ञापन किसके द्वारा समाचार पत्रों मे वितरित किया गया है। जिले के विभिन्न नगर पंचायत व नगर पालिका के वार्डों के परिसीमन /सीमा विस्तार से संबंधित विज्ञापन देने का शासन द्वारा क्या गाइड लाइन निर्धारित किया गया है। अगर शासन द्वारा कोई गाइड लाइन निर्धारित नही किया गया है तो उक्त विज्ञापन देने के लिए समाचार पत्रों को किस आधार पर और किसके निर्देश पर चयन किया गया। संबंधित विज्ञापन देने के लिए किसके निर्देश पर अखबारों की सूची तैयार की गयी। निर्देश देने वाले अधिकारी का नाम, पद नाम, मोबाइल नम्बर आदि सूचना शामिल है। इसके अलावा संबंधित विज्ञापन के लिए अखबारो की सूची तैयार करने वाले अधिकारी / कर्मचारी के नाम, पद नाम व मोबाइल नम्बर प्रमाणित साक्ष्य के साथ सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसी तरह जिन समाचार पत्रों मे नगर पंचायत व नगर पालिका के वार्डों के परिसीमन से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किया गया है उन सभी समाचार पत्रों का मूल प्रति, एक समाचार पत्र को एक से अधिक नगर पंचायत /नगर पालिका का विज्ञापन किसके निर्देश पर दिया गया है। संबंधित विज्ञापन के लिए जिस दिन अखबारो का चयन कर सूची तैयार की गयी और फिर अखबारों मे विज्ञापन वितरित किया गया उस दिन जिला सूचना अधिकारी कहा थे। अगर वह जनपद से बाहर थे तो उन्होंने अपना चार्ज किसको दिया था। जिला मुख्यालय छोडने से पूर्व जिला सूचना अधिकारी अपनी छुट्टी किससे मंजूर कराये थे, उनके जगह पर चार्ज लेने वाले अधिकारी / कर्मचारी की विज्ञापन वितरण करने मे क्या भूमिका थी। सम्पूर्ण सूचना प्रमाणित साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। पत्रकार द्वारा मांगी गई सूचना मे सूचना अधिकार अधिनियम के विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए सात विन्दुओं पर मांगी गयी सूचना को जन सूचना अधिकार कानून की धारा 2(जे)(1) के तहत पहले समस्त सूचनाओ का निरीक्षण /अवलोकन करने के बाद सूचना प्राप्त करने की बात कही गयी है।
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