कुशीनगर। सरकारी भूमि पर कब्जा कर चहारदीवारी निर्माण करने के आरोप में उप जिला मजिस्ट्रेट ने खड्डा नगर पंचायत अध्यक्ष रुखसाना लारी के बेटे नासिर लारी को समन जारी जबाब मांगा है। इसके लिए उन्हे चार जुलाई तक का समय दिया गया है।
काबिलेगोर है कि जिले के खड्डा कस्बा मे स्थित थाना परिसर के बगल की भूमि राजस्व अभिलेख मे आबादी के रूप मे दर्ज है। बताया जाता है कि इस भूमि के मालिकाना हक को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष रुखसाना लारी के पुत्र नासिर लारी के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया चल रही है। बता दे कि दो वर्ष पहले तक यह भूमि खाली पडा था और इस पर बाजार लगता था। अब नपाध्यक्ष के पुत्र अपनी माँ के पद का लाभ उठाते हुए इस भूमि पर चहारदीवारी बनाकर अपने कब्जे मे ले लिया है। अब अध्यक्ष पुत्र नासिर आबादी के इस भूमि को अपना पुश्तैनी भूमि बताकर दावा कर रहे है। सभासदो का एक समूह ने उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय मे शिकायत कर भूमि को नगर पंचायत की संपत्ति बताते हुए अध्यक्ष पुत्र नासिर के अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट ने नगर पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा के मामले मे कडा रुख अख्तियार किया। नगर पंचायत के 1 करोड़ 68 लाख 19 हजार दो सौ रुपए की सरकारी भूमि पर चहारदीवारी चलाकर अवैध कब्जा करने की बात कहते हुए अध्यक्ष पुत्र नासिर लारी को समन जारी करके चार जुलाई तक अपना पक्ष रखने का निर्देश जारी किया है। एसडीएम न्यायिक उपमा पाण्डेय की माने तो नगर पंचायत अध्यक्ष के पुत्र को समन जारी कर जबाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर भूमि से बेदखल कर कब्जा की अवधि तक उनसे क्षतिपूर्ति वसूल की जायेगी।
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