कुशीनगर। जनपद के विशुनपुरा विकास खण्ड अन्तर्गत दांदोपुर धान क्रय केन्द्र प्रभारी पारस तिवारी के आवास से पकड़ी गई 60 सरकारी बोरियों में 28.52 कुन्तल धान के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के दौरान धान से संबंधित कागजात न दिखाने के कारण क्रय केन्द्र प्रभारी को दोषी करार दिया गया है। यह कार्रवाई मामले की जांच कर रहे रामकोला के विपणन निरीक्षक के तहरीर पर की गई है।
🔴 क्या है मामला
काबिलेगोर है कि कप्तानगंज के एसडीएम देश दीपक सिंह को शिकायत मिली थी कि धान की बोरियों में स्टैंडर्ड वजन 40 किग्रा का धान रखा गया है। जिसे क्रय केन्द्र पर बेचा जाना है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते बीते शुक्रवार की शाम करीब तकरीबन पांच बजे कप्तानगंज के एसडीएम देशदीपक सिंह ने रामकोला उपनगर के वार्ड संख्या - 7 में स्थित दांदोपुर धान क्रय केंद्र के प्रभारी पारस तिवारी के आवास पर एसएमआई व पुलिस के साथ छापेमारी की थी। छापेमारी के समय घर पर कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं मिला। घर के बरामदे में करीब 60 बोरियों में भरा हुआ धान मिला था। एसडीएम ने धान के संबंध में पूछताछ की तो महिलाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। शुक्रवार की रात में उपजिलाधिकारी श्री सिंह एसएमआई शिवमुनि के साथ दोबारा क्रय केन्द्र प्रभारी के घर पहुंचे और धान से भरी 60 बोरियों को थाने भेजवाकर मामले की जांच रामकोला के एसएमआई शिवमुनि और क्षेत्रीय विपणन अधिकारी दयासागर गुप्ता को सौंप दी। जांच के बाद रविवार की देर शाम एसएमआई शिवमुनि ने थाने में तहरीर देकर बताया कि विशुनपुरा ब्लॉक के दांदोपुर किसान सेवा सहकारी समिति स्थित धान क्रय केन्द्र के प्रभारी पारस तिवारी के घर मिले धान के संबंध में उनसे खतौनी आदि मांगी गई। कागजात नहीं दिखाने के कारण ऐसा लगता है कि केंद प्रभारी कालाबाजारी के लिए बाजार से कम दर पर धान खरीद कर केंद्र पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचकर लाभ अर्जित करना चाहते थे। इस तहरीर के आधार पर केंद्र प्रभारी पारस तिवारी पर 419, 420 का मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रभारी एसओ जगमोहन राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना में सत्यता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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