🔴 युगान्धर टाइम्स न्यूज व्यूरो
कुशीनगर। जनपद के कसया थानाक्षेत्र के परसौनी मुकुंदहा मे विभागीय संरक्षण के दम पर कोटेदार द्वारा गांव के 60 लोगों का नाम बीपीएल और अंत्योदय दोनों सूची में दर्ज कराकर उन्हें खाद्यन्न दिए जाने के मामले में कुशीनगर के सीजेएम ने जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, विभागीय लिपिक व कोटेदार पर धोखाधड़ी, कागजी हेराफेरी व सरकारी धन के गबन का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश की प्रति कसया पुलिस को भेज दी गई है। गौरतलब है कि कसया थाना क्षेत्र के गांव परसौनी मुकुंदहा निवासी इस्लाम अंसारी ने वर्ष 2014 में जन सूचना अधिकार कानून के तहत गांव के बीपीएल व अन्त्योदय कार्डधारकों की सूची मांगी थी। जिला पूर्ति अधिकारी ने एसडीएम के आदेश पर इस्लाम को दोनों श्रेणियों के कार्डधारकों की सूची उपलब्ध कराई। पूर्ति विभाग द्वारा दी गई सूची में 60 नाम ऐसे थे जिनका नाम बीपीएल सूची और अन्त्योदय दोनो सूचियों में भी दर्ज था। इतना ही नहीं कोटेदार द्वारा दोनों कार्डों पर खाद्यान्न भी वितरित किया जाता रहा है।
🔴 विभागीय कार्रवाई न होने के बाद कोर्ट की शरण ली
इस्लाम ने इसकी सूचना विभागीय अधिकारियों को देकर कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। अधिवक्ता चंद्रेश्वर गोविंद राव ने इस्लाम बनाम माया देवी व अन्य के खिलाफ धारा 156(3) के तहत सीजेएम कुशीनगर के कोर्ट में वाद दाखिल किया। अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद के बाद सीनियर जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने जिला पूर्ति अधिकारी विमल कुमार शुक्ल से पूछा कि क्या एक व्यक्ति के नाम से बीपीएल व अन्त्योदय दोनों श्रेणियों के राशन कार्ड बन सकता है? सीजेएम के इस सवाल का जवाब डीएसओ ने सीधे नहीं देकर कोटेदार के खिलाफ की गई निलंबन और उसके बाद निरस्तीकरण की कार्रवाई का ब्यौरा सौंप दिया।
🔴 न्यायालय ने माना विभाग की है सहभागिताकहना न होगा कि जिला पूर्ति अधिकारी ने न्यायालय का ध्यान भटकाने का प्रयास पुरजोर किया किन्तु सफल नही हुए। परिणाम स्वरूप सीजीएम द्वारा 8 दिसम्बर को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद फाइल निर्णय के लिए सुरक्षित रख ली गई। सोमवार को सीजेएम अमन कुमार श्रीवास्तव ने अपने फैसले में कहा है कि डीएसओ ने मांगी गई आख्या की जगह मामले से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया है। आख्या में डीएसओ ने कहीं नहीं बताया है कि एक व्यक्ति के नाम से बीपीएल व अन्त्योदय दोनों कार्ड बन सकता है कि नहीं। इस प्रकार मामले में सभी की सहभागिता प्रतीत होती है। सीजेएम ने मामले जिला पूर्ति अधिकारी विमल कुमार शुक्ल , कसया के तत्कालीन व वर्तमान में चंदौली के पूर्ति निरीक्षक श्यामलाल यादव जिनके पास क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी का भी प्रभार था, कसया पूर्ति कार्यालय के लिपिक राजेन्द्र प्रसाद व कोटेदार माया देवी के खिलाफ धारा 419, 420, 468, 471 व 406 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश कसया के एसओ को दिया है।
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