कुशीनगर। पांच साल पूर्व एक नाबालिग के साथ हुये दुष्कर्म के मामले में जनपद के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित कुमार तिवारी ने आरोपी युवक को सश्रम 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पड़ोसी युवक पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कुशीनगर के विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट फूलबदन कुशवाहा के मुताबिक मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत चिह्नित पत्रवाली की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।
🔴 क्या है मामला
उन्होंने कहा कि जिले हनुमानगंज थाने के एक गांव के पीड़िता की मां ने पिछले 24 अक्तूबर 2015 को हनुमानगंज थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 23 अक्तूबर 2015 को रात मे नाबालिग बेटी घर के अंदर सो रही थी। रात दस बजे बेटी पेशाब करने बाहर निकली तो पड़ोसी युवक घर के बाहर दरवाजे पर सामने से उसका मूंह दबाकर एक बांस के कोठ के नीचे सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी युवक ने बेटी को धमकी दी कि अगर इसके बारे में किसी को बताओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। सुबह बेटी ने रोते हुये पूरे घटना के बारे में जानकारी दी। पीड़िता की मां के तहरीर पर पुलिस ने आरोपी महेंद्र कुशवाहा के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
🔴 आठ गवाहों के बयान के बाद हुआ फैसलाइस मामले में आठ गवाहों के बयान के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कुशीनगर ने आरोपी पड़ोसी युवक को 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ 23 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आरोपी युवक जेल से सुनवाई के लिए कोर्ट आया था। उसे पुन: जेल भेज दिया गया है।
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