🔵 युगान्धर टाइम्स न्यूज नेटवर्क
कुशीनगर। कोरोना महामारी को लेकर देशभर मे लगे तीसरे चरण के लाँक डाउन मे शासन के निर्देश पर स्थानीय जिला प्रशासन ने दो दिन सशर्त कुछ निश्चित दुकानों को खोलने निर्णय लिया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कडाई से पालन करना अनिवार्य होगा। शासन के गाइडलाइंस के मद्देनजर शापिंग माल, होटल, काम्प्लेक्स, शो रुम और मीट-मछली की दुकाने पूर्णतः बंद रहेगी।
जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने शासन के पत्र संख्या-381/2020/सीएक्स-3 गृह (गोपन) अनुभाग - 3 दिनांक - 3 मई - 2020 के क्रम मे कोविड 19 कोरोना वायरस महामारी के फलस्वरूप देश व प्रदेश मे लागू लाँक डाउन के बीच जनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए शासन के गाइडलाइंस के तहत
जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने शर्तो के अधीन जिले में दो दिनों तक 5 व 6 मई को समस्त दुकानें खोलने का आदेश दे दिया है। जिलाधिकारी ने आदेश देने के साथ यह भी कहा है कि जिले में हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित होते ही उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जायेगा। दुकानों पर ज्यादे भीड़ लगी तो सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
🔴 दो दिन खुलेगी दुकाने सुबह 9 से शाम 6 तक
जनमानस की जीवनपयोगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जिलाधिकारी ने जनपद मे समयावधि के अनुसार दुकाने खोलने की अनुमति दी है। सभी दुकाने अलग-अलग दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यह आदेश केवल 5 व 6 मई तक लागू रहेगा पुनः व्यवस्था के सम्बंध में अलग से आदेश दिया जाएगा।
🔴 तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जायेगा आदेश
जिलाधिकारी ने आदेश में यह भी कहा है कि यदि जनपद में कोई हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है तो यह आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।
🔴 लाँक डाउन मे प्रतिदिन खुलने वाली दुकाने
मेडिकल्स दवा की दुकानें, बेकरी, दूध, अंडा, ब्रेड, बिल्डिंग मैटेरियल, खाद, बीज, कृषि यंत्रों के स्पेशल पार्ट्स, सायकिल- मोटरसाइकिल के पंचर/ मरम्मत व पलम्बर की दुकानें शामिल है।
🔵 5 को खुलेगी ये दुकाने
आदेश के क्रम आज मंगलवार 5 मई को जो दुकाने खुलनी है उसमें स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल (बिक्री व मरम्मत) मिठाई, झाड़ू, मिट्टी के बर्तन, ज्वेलर्स व कपड़े की दुकान शामिल है। इन सभी दुकानो को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोंलने का अनुमति है।
🔴 बुधवार को खुलेगी ये दुकाने
किराना, गल्ला, मोबाइल, घड़ी चश्मा बिक्री व रिपेयरिंग, कास्मेटिक, होम प्लायंसेज, टीवी फ्रिज आदि, जूता चप्पल, टायर-ट्यूब, वाहन शो रूम, ऑटो पार्ट्स, फर्नीचर, बैग, अटैची व बर्तन की दुकानें शामिल है।
🔵बन्द रहेगी ये दुकाने
जिलाधिकारी के निर्देश के मुताबिक जनपद मे मीट-मछली की दुकानो के अलावा कॉम्लेक्स, शॉपिंग मॉल, होटल, सत्कार सेवाएं इत्यादि पूर्ण रूप से बंद रहेगी।
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