भारत ने पाकिस्तान के उन शर्तों को ठुकरा दिया है जिसके तहत कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस दी जानी थी. पाकिस्तान ने कल कूलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने की बात कही थी. लेकिन इसके लिए उसने तीन शर्तें रख दी थी. अब भारत ने उन शर्तों को मानने से साफ-साफ इनकार कर दिया है.
क्या हैं पाकिस्तान की शर्तें1. पाकिस्तान का कहना है कि जिस कमरे में जाधव और भारतीय अधिकारियों की मुलाकात होगी वहां एक पाकिस्तान अधिकारी भी मौजूद रहेगा.
2. जिस कमरे में मुलाकात होगी वहां सीसीटीवी लगे होंगे. पाक ने कहा है कि कमरे में हो रही बातचीत को भी रिकॉर्ड किया जाएगा.
3.पाकिस्तान की ये भी शर्त है कि भारत की ओर से सिर्फ एक ही अधिकारी को मुलाकात की इजाज़त मिलेगी.
पाकिस्तान की इन शर्तों के बाद ये साफ है कि भारतीय अधिकारियों और जाधव के बीच होने वाली मुलाकात के दौरान कि वे आपस में क्या बातचीत करते हैं वो सब पाकिस्तान के आला-अधिकारी सुनेंगे. पाकिस्तान का कहना है कि उसके कदम वैश्विक मानक और भारतीय कानूनों के अनुसार सही हैं.
ICJ ने क्या कहा था?पिछले महीने इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा था कि कुलभषण जाधव की मौत की सजा पर रोक बरकरार रहेगी. ICJ ने कहा था कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत में उन्हें दोषी ठहराने और उन्हें दी गई सजा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है. साथ ही कोर्ट ने जाधव को बिना किसी देरी के कांसुलर एक्सेस देने का आदेश भी दिया था. अपने 42 पन्नों के फैसले में, ICJ ने फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन को तोड़ा, जो देशों को उनके नागरिकों को विदेश में गिरफ्तार किए जाने पर कांसुलर एक्सेस का अधिकार देता है.
यह है मामलापाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने जाधव को 3 मार्च, 2016 को ईरान से कथित तौर पर घुसने के बाद बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था. हालांकि, भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वह व्यापार कर रहे थे.
ये भी पढ़ें:
क्या हैं पाकिस्तान की शर्तें1. पाकिस्तान का कहना है कि जिस कमरे में जाधव और भारतीय अधिकारियों की मुलाकात होगी वहां एक पाकिस्तान अधिकारी भी मौजूद रहेगा.
2. जिस कमरे में मुलाकात होगी वहां सीसीटीवी लगे होंगे. पाक ने कहा है कि कमरे में हो रही बातचीत को भी रिकॉर्ड किया जाएगा.
3.पाकिस्तान की ये भी शर्त है कि भारत की ओर से सिर्फ एक ही अधिकारी को मुलाकात की इजाज़त मिलेगी.
पाकिस्तान की इन शर्तों के बाद ये साफ है कि भारतीय अधिकारियों और जाधव के बीच होने वाली मुलाकात के दौरान कि वे आपस में क्या बातचीत करते हैं वो सब पाकिस्तान के आला-अधिकारी सुनेंगे. पाकिस्तान का कहना है कि उसके कदम वैश्विक मानक और भारतीय कानूनों के अनुसार सही हैं.
ICJ ने क्या कहा था?पिछले महीने इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा था कि कुलभषण जाधव की मौत की सजा पर रोक बरकरार रहेगी. ICJ ने कहा था कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत में उन्हें दोषी ठहराने और उन्हें दी गई सजा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है. साथ ही कोर्ट ने जाधव को बिना किसी देरी के कांसुलर एक्सेस देने का आदेश भी दिया था. अपने 42 पन्नों के फैसले में, ICJ ने फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन को तोड़ा, जो देशों को उनके नागरिकों को विदेश में गिरफ्तार किए जाने पर कांसुलर एक्सेस का अधिकार देता है.
यह है मामलापाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने जाधव को 3 मार्च, 2016 को ईरान से कथित तौर पर घुसने के बाद बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था. हालांकि, भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वह व्यापार कर रहे थे.
ये भी पढ़ें:
No comments:
Post a Comment